नए श्रम संहिताओं (Labour Laws) के तहत तय घंटों से 15 मिनट भी ज्यादा काम करने पर ओवरटाइम माना जाएगा और इसके लिए कंपनियों को अपने कर्मचारियों को भुगतान करना होगा.
from Zee News Hindi: India News https://ift.tt/3b3Qcj7
via IFTTT
from Zee News Hindi: India News https://ift.tt/3b3Qcj7
via IFTTT
Comments
Post a Comment