दिल्ली हाई कोर्ट (Delhi High Court) ने कोरोना वाली कॉलर ट्यून पर तीखी टिप्पणी की है और कहा कि जब आपके पास पर्याप्त मात्रा में कोरोना वैक्सीन (Corona Vaccine) उपलब्ध नहीं है तो आप कब तक इस कॉलर ट्यून के संदेश के जरिए लोगों को परेशान करेंगे.
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