पुलिस की ओर से जारी बयान के मुताबिक, शादी समारोह व अन्य आयोजनों में व्यक्तियों की उपस्थिति बंद स्थानों पर एक समय में अधिकतम 100 की कोविड प्रोटोकाल के तहत होगी. कोविड हेल्प डेस्क की बनाना जरूरी होगी.
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