मंगलवार को कर्नाटक सरकार ने कोर्ट में कहा कि अगर किसी की इच्छा हिजाब पहनने की है, तो 'संस्थागत अनुशासन के बीच' कोई प्रतिबंध नहीं है. साथ ही उन्होंने स्पष्ट किया कि मौजूदा मामले में संस्थागत प्रतिबंध केवल शिक्षण संस्थानों के अंदर है और कहीं नहीं है.
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