Delhi High Court: दृष्टिबाधित छात्रों के समक्ष आने वाली परेशानियों का संज्ञान लेते हुए दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा कि दिव्यांग बच्चों को नि:शुल्क वर्दी और कंप्यूटर तथा परिवहन फीस माफी जैसी सुविधाएं मिलनी चाहिए ताकि वे सरकारी केन्द्रीय विद्यालयों में समुचित शिक्षा पाने से वंचित ना रहें.
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