Madras High Court adoption ruling: मद्रास हाई कोर्ट ने एक अहम फैसले में कहा है कि मुसलमान भी कानूनी तौर पर बच्चे को गोद ले सकते हैं. कोर्ट ने स्पष्ट किया कि मुस्लिम पर्सनल लॉ इसमें बाधा नहीं बनता, लेकिन गोद लेने की प्रक्रिया केवल जुवेनाइल जस्टिस एक्ट, 2015 और एडॉप्शन रेगुलेशन, 2022 के तहत ही मान्य होगी.
from Zee News Hindi: India News https://ift.tt/MRJskoV
via IFTTT
from Zee News Hindi: India News https://ift.tt/MRJskoV
via IFTTT
Comments
Post a Comment