'बिना वेरीफिकेशन के ही मेरी गर्भवती बेटी को बांग्लादेश...', पिता की याचिका पर भड़के CJI ने दिया ये आदेश
सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस सूर्य कांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की बेंच ने बताया कि वे इस मामले की अगली सुनवाई 3 दिसंबर को करेंगे. अदालत ने स्पष्ट किया कि केंद्र सरकार को गर्भवती महिला को वापस लेने का दिया गया सुझाव केवल मानवीय आधार पर है और इसे कानूनी निर्देश के रूप में न देखा जाए.
from Zee News Hindi: India News https://ift.tt/B1tj2RJ
via IFTTT
from Zee News Hindi: India News https://ift.tt/B1tj2RJ
via IFTTT
Comments
Post a Comment